दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की याचिका कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए 17 मई को इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जबतक सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए।
हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?
सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया, कोर्ट ने इसपर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा।
धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री को ईडी ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें एक निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।
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