छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रेंजर को दिया तहसीलदार का अधिकार

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वनवासियों के हितों के लिए एक निर्णय लिया है जिसमें वन अधिकार पट्टाधारी वनवासी अगर पट्टे की जमीन को अपने बेटों के बीच बंटना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पुस्तैनी जमीन की तरह ही बांट सकेंगे। और तो और परिवार के किसी भी अन्य सदस्यों के नाम पर नामांतरण भी करा सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए उन्हें तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब वन विभाग के रेंजर को ही तहसीलदार के अधिकार दे दिये हैं। यानि रेंज कार्यालय में ही नामांतरण व बंटवारा का कार्य किया जाऐगा।

फैसला आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए


सरकार ने यह फैसला आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। पटवारी के रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए अब तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। इस फैसले के बाद भू-स्वामियों को भटकना नहीं पड़ेगा। वह सीधे तहसील कार्यालय जाकर अपनी गलती में सुधार करवा सकते हैं।

किन गलतियों को सुधारा जा सकता है

  • भू-स्वामी,उसके पिता, पति का नाम, उपनाम, जाति औफ पते में हुई गलती को सुधारने का काम अब तहसीलदार करेंगे।
  • कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करेंगे।
  • गलती से अगर किसी खसरे को जोड़ दिया गया है तो उसे अलग करने का अधिकार भी तहसीलदार के पास होगा।
  • जमीन सिंचित है या फिर असिंचित इस संबंध में जो गलती की गई है उसमें भी सुधार करेंगे।
  • जमीन पर किसान कितनी फसल लेता है, एक फसली, बहुफसली इसकी एंट्री में जो गलती की गई है उसमें सुधार होगा।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News