Bihar Teacher: लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के तबादला नीति को सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गयी है. शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को जारी कर दिया है. सरकार के इस फैसले पर शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है. शिक्षकों ने इसे नवरात्रि में सरकार की ओर से मिला उपहार बताया है. सरकार की ओर से जारी हुई इस तबादला नीति से 1.87 लाख सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग का रास्ता भी अब साफ हो गया है।
शिक्षकों के तबादला नीति में क्या क्या नियम लागू जानें
- स्थानंतरण के इच्छुक शिक्षकों को ऑन लाई माध्यम से आवेदन देना होगा।
- सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई- शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे।
- किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं, उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
- शिक्षकों का प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण होगा।
किन आवेदन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी
- जो पति-पत्नी शिक्षक हैं।
- कोई शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो।
- दिव्यांग शिक्षकों और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक
- महिला शिक्षक और शिक्षक दंपति हों।
प्रत्येक 5 वर्षों पर स्थानांतरण अनिवार्य
शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई शिक्षक कैंसर या किडनी, हृदय रोग से पीड़ित है, जिससे स्वयं पति-पत्नी एवं बच्चे प्रभावित हो रहे हैं. उन्हें स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय या पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय में पदस्थापित किया जा सकता है. शिक्षकों को उनके घर के पास ही स्कूलों में पदस्थापित किया जायेगा. इसके लिए उन्हें 10 विकल्प देने होंगे, विभाग कोशिश करेगा कि उन्हें उन विकल्पों में से कही पदस्थापित किया है।
विभाग ने जिला स्थापना समिति का गठन करने का निर्णय लिया
भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण-पदस्थापन की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्थापना समिति का गठन करने का निर्णय लिया है. जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे. वहीं उप विकास आयुक्त सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति से मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य होंगे।
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