अब RC से बैंक का नाम हटाना हुआ डिजिटल
अगर आपकी गाड़ी का लोन पूरा चुका दिया गया है तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC से बैंक का हाइपोथिकेशन हटाने के लिए न बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और फेसलेस बना दिया है, जिससे वाहन मालिक घर बैठे यह काम कर सकेंगे।
पहले लोन खत्म होने के बाद बैंक से NOC लेना, फॉर्म 35 भरना, RTO में आवेदन करना और फीस जमा करना जरूरी होता था। इस प्रक्रिया में समय भी लगता था और कई बार दस्तावेज़ सत्यापन में देरी हो जाती थी। अब यह झंझट खत्म कर दिया गया है।
क्या है नई ऑनलाइन प्रक्रिया
नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक को केवल Parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। आवेदन जमा होते ही सिस्टम संबंधित बैंक के सर्वर से सीधे जानकारी का सत्यापन कर लेगा। यानी अब कागज लेकर बैंक या RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह पूरी सेवा NIC द्वारा विकसित सरकारी पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित और तेज हो गई है।
7 दिन में मिलेगा अपडेट
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित परिवहन कार्यालय के पास 7 दिन का समय होगा। यदि वाहन से जुड़ा कोई कानूनी विवाद या लंबित मामला नहीं है, तो आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर 7 दिन के भीतर अधिकारी कोई निर्णय नहीं लेते, तो आवेदन स्वतः स्वीकृत यानी ऑटो अप्रूव हो जाएगा।
घर बैठे मिलेगी नई RC
हाइपोथिकेशन हटने के बाद वाहन मालिक अपनी अपडेटेड डिजिटल RC डाउनलोड कर सकेंगे। चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में न तो बैंक जाने की जरूरत है, न RTO ऑफिस और न ही कोई शुल्क देना होगा।
किन मामलों में लग सकती है दिक्कत
कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका सिस्टम अभी पूरी तरह इस ऑनलाइन सत्यापन से जुड़ा नहीं है। अगर बैंक की तरफ से NOC डिजिटल रूप से उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे मामलों में पुरानी मैनुअल प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। हालांकि विभाग के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है।
वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत
यह नई डिजिटल सुविधा खास तौर पर उन लाखों लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी गाड़ियों का लोन हाल ही में पूरा हुआ है। अब RC अपडेट कराने की प्रक्रिया तेज, आसान और पूरी तरह पारदर्शी हो गई है।
अगर आपका वाहन लोन खत्म हो चुका है, तो देर न करें और Parivahan पोर्टल पर जाकर RC से बैंक का नाम हटाने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें।

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